दो अवैध कोल डिपो पर खनिज विभाग की कार्रवाई, 10 लाख का जुर्माना

बिलासपुर। खनिज विभाग ने दो कोल डिपो में शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। अवैध कोयला भण्डारण तथा अनियमित कोल डिपो संचालन पर 9.75 लाख जुर्माना किया है।
खनिज विभाग को मौर्य कोल डिपो में अवैध कोयला एवं पत्थर का भण्डारण करने तथा कोयला चोरी की शिकायत पर दिनांक 02.12.2023 को खनिज अमला द्वारा कार्यवाही किया गया है। मौके पर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में जांच के समय डिपो में कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होने के कारण तथा डिपो के पास कोयला भरे वाहन को जप्त कर पुलिस थाना रतनपुर के सुपुर्दगी में दिया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.07.2023 को मौर्य कोल डिपो को भण्डारण अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था। अवैध डिपो संचालक को खनिज की वैधता प्रमाणित करने नोटिस जारी किया गया था। जिस पर अवैध खनिज मात्रा का प्रतिपरीक्षण उपरांत अर्थदण्ड की राशि 5,43,940/- जमा कराया गया है।
इसके अतिरिक्त वेदांता मिनरल्स के संबंध में भी भण्डाण नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए डिपो संचालक की अनियमित संचालन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर भी खनिज अमला के द्वारा जांच उपरांत अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण नियमों के तहत अर्थदण्ड की राशि रू. 4,32,000/- आरोपित किया गया है।

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