*सख्त नियमों के दांव-पेंच में फंसते मस्तुरी जनपद पंचायत क्षेत्र 3 के नवनिर्वाचित सदस्य देवेश*

बिलासपुर/ जनपद पंचायत मस्तूरी के क्षेत्र क्रमांक 3 का मामला नवनिर्वाचित उम्मीदवार दिनेश शर्मा को निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर से अवैध अतिक्रमण छुपाने का आरोप लगाकर निर्वाचन रद्द करने की की गई मांग
बाकी पराजित उम्मीदवारों ने नव निर्वाचित जनपद सदस्य देवेश शर्मा पर शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की जानकारी निर्वाचन रिटिंगनिंग ऑफिसर से फॉर्म भरते समय छुपाने का लगाया आरोप
करवाई मांग करने पर कलेक्टर बिलासपुर अवनीश शरण ने दी उचित कार्यवाही करने का आश्वासन

वही आपको बता दे ग्राम पंचायत लुतरा मे सार्वजनिक तालाब के आम रास्ते को बंद शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर के निजी स्कूल संचालित करते आ रहे हैं जिसकी जानकारी छुपाते हुए चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर से जनपद पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया है अब देखते यह है कि जिला प्रशासन पंचायत राज अधिनियम के तहत निर्वाचन रद्द करने की कार्रवाई करते हैं या दिया जा सकता है अभैदान आपको बता दे
त्रिस्तरीय चुनाव के मैदान में आने वाले लोगों के लिए पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोग भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों को पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी है। ऐसे में पंचायती भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों द्वारा गांव का पंच, सरपंच बनने का सपना मात्र सपना ही बनकर रह गया है। अब ये लोग इस दुविधा में है कि पंचायती जमीन छोड़े या चुनाव से हटे।
ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देशनुसार वहीं व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो न तो पंचायती जमीन पर कब्जाधारी हो और न ही अन्य सरकारी, बैंक सहित अन्य विभागों का डिफाल्टर हो। यदि ऐसे लोगों ने चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया तो वह रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह नए आदेश की जानकारी मिलते ही चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के बीच उठापठक खलबली मची हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लडऩे वालों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त नियम बनाए हैं। अवैध कब्जा की शिकायत होने पर अभ्यर्थी का नामांकन निरस्त किया जा सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लडऩे वालों के लिए ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के हिसाब से यह मापदंड जिला पंचायत सदस्य जनपद पंचायत सदस्यए सरपंच और पंच पद के लिए चुनाव लडऩे वाले पर लागू होगा। पंचायत चुनाव लडऩे के लिए शासन ने कई मापदंड निर्धारित किए हैं। इसमें पंच और सरपंच प्रत्याशी के घर शौचालय होना अनिवार्य है। साथ ही पंचायत का सभी प्रकार का टैक्स व अवैध निर्माण के मामले नहीं होने चाहिए। जिला पंचायत सदस्य का कलेक्टोरेट में नामांकन भरा जाएगा। जनपद सदस्य के लिए नामांकन ब्लॉक स्तर पर होगा। पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय नहीं है। पंच, सरपंच, जनपद व जिला पंचायत सदस्य को सिर्फ साक्षर होना जरूरी है। पहले सरपंच के लिए 8वीं और पंच के लिए 5वीं पास होना जरूरी था।
पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का एलान होने के बाद से ही राजनीतिक दल सहित चुनाव लडऩे
जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 आठ अभ्यर्थी मैदान में उतरे थे वही देवेश शर्मा भारीमतों से आगे चल रहे हैं देवेश शर्मा की द्वारा की गई अतिक्रमण वी चुनाव में धांसी के आरोप लगाते हुए अन्य अभ्यर्थियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जिला बिलासपुर को ज्ञापन देकर अवगत कराया है नामांकन फार्म में देवेश शर्मा द्वारा किए गए अतिक्रमण को छुपाया गया है निर्वाचन आयोग को भ्रमित जानकारी देकर देवेश शर्मा ने चुनाव लड़ी है जिससे जिला कलेक्टर जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी से तत्काल निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई है इस मौके पर शिकायत करने पहुंचे अभ्यार्थी लक्ष्मी प्रसाद साहू एजाज खान नजीर खान प्रमोद जायसवाल सहित अन्य अभ्यर्थी भी लंबी शिकायत की लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर को सोपी है

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