फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्ष 01.01: मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक
दिनांक 04.01.2024 को 31012274 के संबंंं में चर्चा हेतु उक्तर्वेदिक मे राजनितीक दलो को न िम्न जानकारी दी गई।

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्ष 01.01: मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक दिनांक 04.01.2024 को 31012274 के संबंंं में चर्चा हेतु उक्तर्वेदिक मे राजनितीक दलो को न िम्न जानकारी दी गई।
1- 2024 हे तु जारी कार्यक्रम के अनू ुक्त निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जायेगा ।
2- प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 01/06/2024 से 01/22/2024 तक जिले 06 र नियुक्त अभिहित अधिकारियों के द्वारा मतथ न्द्र में बैठकर निर्वाचन नामावली के संबंध में द ावे एवम आपत्तियां प्राप्त की जायेगी ।
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निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म 06, नेतु फार्म- 07 एवम संशोम न िना सुधार किये प्रतिस्थापित इपिक जारी करने तथा दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकित करने) ्म -08 में आवेदन पत्र जमा करना होगा ।
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इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ऐसे युवा जिनकी आ यु दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो जायेगी. भरकर अ पना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने हेतु आवेदन प त्र प्रस्तुत कर सकते है। उक्त आवेदन करते समय आयु के प्रमाण में सक्षम अधि कारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, प ैन कार्ड, वाहनचालन लायसेंस दसवी अथव् षा के प्रमाण पत्र जिनमें जन्म तिथि अंकित हो भारत ीय पासपोर्ट अथवा अन्य कोई एक दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी ।
5 4 – :-
अ. पानी, बिजली, गैस कनेक्शन (कम से कम एक वर्ष की अवधि का )
ब. राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक / डाकघर की वर् तमान पास बुक
स. आधार कार्ड, या भारतीय पासपोर्ट की प्रति
द. राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान बही भी है।
ई-रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा
फ-कोई अन्य प्रमाणित दस्तावेज उ
64 min भिहित अधिकारी के पास अधिकतम 10 फाखते है, परन्तु पूरी पुनरीक्षण अवधि के दौरान उनके द्व ारा अधिकतम 30 min / आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा किया जा सकता है ।
18- ोपित कराने अथवा किसी प्रकार के संशोधन के लिये आन लाइन सुविधा भी उपलब्ध है । Voters.eci.gov.in की सहायता स े आवेदन आवश्यक दस्तावेजो सहित आख कता है ।
87- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 16 min सार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा न िर्धारित प्ररूप में दावे/आपत्तियों की सूची ार कर एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर
प्रदर्शित की जायेगी । उक्त सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगघ ी बेबसाइट पर नागरिकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध रहे गी । पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधि कारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह दावा / की सूची को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिन िधियों को विधानसभा स्तर पर साझा किया जायेगा ।
9-6 िर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन 2023 2024 हेतु मतदान संपन्न कराया जाना है।
8 दिनांक 06/01/2024 त निर्वाचक नामावली की एक प्रति सभी मान्यतtric प्त राजनैतिक उपलब्ध करा दी जाय ेगी साथ ही बिना फोटो वाली निर्वाचक
नामावली की इमेज प्रति (सीडी) भी उपलब्ध कराई जाये गी । ।
38- िकों को प्रेरित करें कि उनके द्वारा निर्वाचक ना मावली मरने हेतु फार्म -06, विलोपन हेतु फार्म – 07 एवम त्रुटि सुधार, सपिक आदि के लिये फार्म 08 आफलाइन के बजाए आन लाइन / बीएलओ एप के माध्यम से प्रस्तुत करें ताकि लिपिकीय त्रुटि की संभावना न रहे तथा परिशुद्ध नि र्वाचक नामावली तैयार की जा सके ।
12 10- नांक 01/13/2024 एवम दिनांक 01/14/2024 में विशेष शिविर लगाये जायेंगे । अतः अवकाश के दिनों में भी नाम सम्मिलित कराने, व िलोपित कराने तथा संशोधन कराने हेतु आवेदन प्रस्त ुत किये जा सकते हैं ।
13 11- राजनैतिक दलो से बूथवार बी.एल.ए. नियुक्त करने की अपेक्षा की जाती है ताकि पुनरीक ्षण कार्य में पारदर्शिता बनी रहे एवम परिशुद्ध न िर्वाचक नामावली तैयार की जा सके। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र सभी राजनैतिक दलों क ो भेजे जा चुके है । पुनः एक-एक प्रति प्रदाय की जा रही है।

