नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आरटीओ हुआ सख्त, तीन यात्री वाहन चालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

संवाददाता : अब्दुल समद रिज़वी
जांजगीर -चांपा। मोटरयान अधिनियम के कई धाराओ के तहत 36 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए कुल 10 हजार 800 रूपये समन शुल्क लिया गया. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 36 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्र्रवाई की गई जिसमें बाइक में तीन सवारी चलने वाले 21 वाहन के चालकों से 6 हजार 300 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 3 वाहन के चालकों से 900 रूपये, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने पर 2 वाहन के चालको से 600 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किग में खड़ी किये 2 वाहन के चालको से 600 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं पाए जाने पर 8 वाहन चालकों से 2400 रूपये जुर्माना वसूला गया.

वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, बाइक में तीन सवारी नहीं चलने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, नियंत्रित गति से वाहन चलाने की समझाईस दी जा रही है.

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