समय पर प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने वाले करदाताओं को 4 प्रतिशत छूट:
“समय पर टैक्स का भुगतान, जिम्मेदार नागरिको की पहचान”
दुर्ग। 23 जुलाई।नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र के समस्त करदाताओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष का सम्पत्ति कर का भुगतान किये जाने पर 4 प्रतिशत का छुट का लाभ दिया जा रहा है।सम्पत्ति कर सनहाल का भुगतान कर छुट का फायदा उठाया जा सकता है।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने बताया कि शहर में ऐसे भी बहुत सारे करदाता ऐसे है,जिन्होने पूर्व के वर्षों का टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं किया है। जिसके कारण उन्हे पैनाल्टी सहित टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। समयसीमा में टैक्स की राशि का भुगतान कर निगम को सहयोग प्रदान करे तथा अनावश्यक पैनाल्टी से भी बचे।उन्होंने अपील कर करदाताओं से कहा कि समय पर टैक्स का भुगतान, जिम्मेदार नागरिको की पहचान बने।उन्होंने कहा सभी करदाताओं से अनुरोध है कि, नगर विकास तथा आपके मूलभूत सुविधा में लगे कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान के लिए आप अपना टैक्स की राशि का भुगतान जल्द करें।नगर निगम के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का आखिरी मौका है. जुलाई तक संपत्ति कर भुगतान करने वाले करदाताओं को चार प्रतिशत की छूट दी जावेगी.घर बैठे भुगतान कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।