* बिलासपुर मे पदस्थ एस.पी. सन्तोष सिंह क्या इस मामले मे कार्यवाही करेंगे या पूर्व पुलिस अधीक्षकों की तरह बंद रहेगी फाईल?*

*2016 मे सिविल लाइन थाने मे दर्ज हुई एफ आई आर खाते से अधिक जमीन बेचीं गई ,जाँच मे भी पाया की जमीन ज्यादा बेचीं गई लेकिन कार्यवाही आज तक नही हुई क्यो?*
*420,467,468,471व 120 बी का आरोपी जमीनों का कारोबार करते खुलेआम घूम रहा ….. बिलासपुर पुलिस नही कर रही है गिरप्तार*
*अखिर पुलिस नवल शर्मा को क्यो बचाना चाह्ती है किसका संरक्षण है?*
(राके
श परिहार की रिपोर्ट)
- बिलासपुर:- नवपदस्थ एस पी सन्तोष सिंह का बिलासपुर आते ही पुलिसिंग कड़ाई जारी हो गई एक बार फिर पुलिसिग दिखाई देने लगी है ऐसा इसलिये कह रहें है की जब भी बिलासपुर कोई नया एस पी आता है तो कुछ दिनो के लिए इस प्रकार की कार्यवाहियो मे तेजी दिखाई देती है लेकिन जैसे जैसे साहब पुराने होते जाते है सब ठंडे बसते मे चला जाता है आज हम फिर उसी केस के बारे मे बता र्हे 420,467,468,471व 120 बी 2016 मे सिविल लाइन थाने मे केस दर्ज हुआ लेकिन आज तक पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नही की जबकि इसके बाद के इसी प्रकार के मामलो मे पुलिस ने कई कार्यवाहिया की है लेकिन इस केस मे ऐसा क्या है जो पुलिस कार्यवाही करने से डर रही है जबकि जाँच मे पाया गया है की उक्त मामले मे जमीन अधिक बेचीं गई है, अब देखना यह है की नए नए आये एस पी संतोष सिह इस मामले मेंकितने गंभीर होते है आरोपी सलाखों के पीछे जाता है या खुले आम घूमते हुए अपनी ताकत का अहसास आम जनता को कराता ।
*मामला क्या है जानिए:-*
- मामला 2016 का है थाना सिविल लाइन ने 420,467,468,471व 120 बी के तहत नवल शर्मा ठगी का मामला दर्ज किया … पर छः साल गुजर जाने के बाद भी पुलिस निष्क्रियता समझ के परे है । जहां इसी प्रकार अन्य मामलों में कार्यवाही कर पुलिस समाज मे मिशाल पेश करते है वही दूसरी तरफ नवल शर्मा के मामले में बीते छः सालों में कार्यवाही नहीं करना कई सवाल भी खड़ा करती है ।
इसी बीच मे 420 का आरोपी अपने आप को समाज सेवी व जमीनों के मामले में सलाहकार के रूप में समाज मे प्रस्तुत कर जमीनों का कारोबार कर फलित होता रहा है। - पुनः बताते चले कि 08/09/2016 की न्यायालय के आदेश पर अपराध क्रमांक 400/2016 भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 420,467,468,471 व 120 बी के तहत मामला रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा दर्ज किया गया…पर लगता है पुलिस इस भूमाफिया के आगे लाचार हैं बीते छः साल होगये पुलिस इस रसूखदार भूमाफिया के खिलाफ जांच आगे नही बढ़ा पारही है ।
- न्यायालय के आदेश पर हुआ था एफआईआर दर्ज
प्रार्थी पहले पुलिस थाने भटकता रहा पर तात्कालिक थाना प्रभारियों द्वारा एफआईआर दर्ज नही किया तब प्रार्थी मजबूर होकर माननीय न्ययालय के शरण मे गया ।
राजेश माखीजा पिता जी.एल. माखीजा द्वारा न्यायालय में इस रसूखदार भूमाफिया द्वारा किये गए कृत्त के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया तब जाकर इस रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा पर माननीय न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर के द्वारा धारा 156बी भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का थाना सिविल लाइन को निर्देशित किया था। - रसूखदार भूमाफिया के सामने पुलिस हुई लाचार
यह रसूखदार भूमाफिया इतना ताकत वर है कि अपने रसूख का इस्तेमाल कर दिनांक 18/12/17 को केश बंद करवा लेता है पर पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर पुनः दिनांक 09/08/18 को केश को खोला गया । इसके बाद भी अपराध क्रमांक 400/2016 भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 420, 467, 468,471 व 120 बी के तहत इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी यह भूमाफिया नवल शर्मा खुलेआम घूम रहा है ।

