सीपत थाना क्षेत्र के बरेली के मछली मारने गए युवक को लापरवाहीपूर्वक बिजली के तार को पकड़ा दिए जाने से उसकी मौके पर मौत हो गई।

सीपत :— बरेली के मछली मारने गए युवक को लापरवाहीपूर्वक बिजली के तार को पकड़ा दिए जाने से उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव परिजनों को सौप दिया। घटने में एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया व एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

सीपत टीआई हरिश्चन्द्र टांडेकर से मिली जानकारी के अनुसार बरेली निवासी प्रार्थी बहोरन केंवट पिता दीनदयाल उम्र 47 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराया कि 7 दिसंबर को सुबह 8: 30 बजे उसका 25 वर्षीय पुत्र सुनिल मछली पकड़ने जाने की बात कहा था। परिजनों के मना करने के बाद भी वह मछली पकड़ने चला गया। दोपहर करीब 01: 00 बजे गांव का ही मधुर सिंह सिदार व उसका साथी दोनो बोरी मे भरकर बिजली तार घर छोड़ने सुनिल के घर आए और पूछने लगे कि सुनिल कहां है। हम लोगो को भेज दिया है और उसका पता नही है कहकर चले गए। शाम करीब 04: 00 बजे तक सुनिल घर नहीं आया तब परिजनों ने गांव में पूछताछ की फिर भी पता नही चला। इसके बाद सुनील के परिजनों ने पुनः मधुर सिंह सिदार व उसके साथी दोनो को लेकर बहरानाला मछली पकड़ने के स्थान तक लेकर गए। सुनिल का एक चप्पल नाला के अंदर में पड़ा मिला। इसके बाद सुनील के परिजनों ने दोनों लड़को से कड़ाई से पूछताछ की तो मधुर सिंह के साथी ने बताया कि सुनिल को हिन्दूनार बहरा पुल के नीचे मे रखे हैं। उसे देखने जाने के उपरांत रास्ते से ही मधुर सिंह सिदार भाग निकला। गांव का ही प्रमोद कुमार केंवट पुलिया के अंदर जाकर देखा तो सुनिल का लाश पुलिया के नीचे पाईप के अंदर मे पड़ा मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि सुनिल को गांव के मधुर सिंह सिदार व उसका एक साथी अपचारी बालक दोनो साथ में लेकर बिजली करंट से बहरानाला के गड्ढा पानी मे मछली मारने के लिये लेकर आए थे और सुनील को लोहे का राड मे बिजली वायर को छिलकर मछली मारने के लिये बहरानाला गड्ढा पानी मे पकड़ाकर पास के बोर के बिजली करंट सप्लाई मे लापरवाहीपूर्वक जानते हुए कि इस कार्य से उसकी जान जा सकती है फिर भी बिजली तार को करंट सप्लाई से जोड़ दिया। जिससे करंट लगने से सुनिल की मृत्यु हो गई। उसके बाद मधुर सिंह सिदार व उसका साथी सुनिल के लाश को करीब 400 मीटर दूर हिन्दूनार पुल के नीचे पाईप के अंदर छुपा दिए। जिससे किसी को पता न चल सके। पंचनामा के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मामले के जांच के बाद 8 दिसंबर को अपचारी बालक को विधिवत् कार्यवाही कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने धारा 304 , 201 , 34 भादवि के तहत एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस प्रकरण में टीआई हरिश्चंद्र टांडेकर एएसआई शिव सिंह बक्साल प्रधान आरक्षक उमाशंकर राठौर का विशेष योगदान रहा।

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