*नवनिर्वाचित जनपद सदस्य देवेश शर्मा पर शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की नामांकन पत्र मे छुपाने का आरोप*


बिलासपुर / आपको बता दे की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मे निर्वाचन रिटिंगनिंग ऑफिसर से फॉर्म भरते समय छुपाने का लगाया आरोप
करवाई की मांग करने पर कलेक्टर बिलासपुर अवनीश शरण ने दी उचित कार्यवाही करने का आश्वासन

वही आपको बता दे ग्राम पंचायत लुतरा मे सार्वजनिक तालाब के आम रास्ते को बंद शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर के निजी स्कूल संचालित करते आ रहे हैं जिसकी जानकारी छुपाते हुए चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर से जनपद पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया है अब देखते यह है कि जिला प्रशासन पंचायत राज अधिनियम के तहत निर्वाचन रद्द करने की क्या कार्रवाई करते हैं
त्रिस्तरीय चुनाव के मैदान में आने वाले लोगों के लिए पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोग भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों को पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी है। ऐसे में पंचायती भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों द्वारा गांव का पंच, सरपंच बनने का सपना मात्र सपना ही बनकर रह गया है। अब ये लोग इस दुविधा में है कि पंचायती जमीन छोड़े या चुनाव से हटे। वही अ लंबे समय से स्कूल संचालित करते आने का आरोप पराजित प्रत्याशियों सहित ग्रामीणों ने बिलासपुर कलेक्टर सहित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लगाया है लगाया है वहीं अपनी स्तरीय पंचायत निर्वाचन अधिनियम के तहत सरकारी देनदारी व सरकारी जमीन पर कब्जा धारक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके लिए उन्हें नामांकन दाखिल करने के दौरान शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र के गलत पाए जाने पर जीत के बाद भी चुनाव रद्द हो सकता है। पंचायतों की किसी भी तरह की देनदारी अदा न करने पर भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कोई शिक्षा और न ही बच्चों की संख्या की शर्त है। नामांकन की छटनी के दौरान इन सभी तथ्यों को देखा जाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
पंचायत चुनाव में इस बार निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार वे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जिन्होंने गांव में स्थित पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव वहीं व्यक्ति लड़ सकता है जो न तो पंचायती जमीन पर कब्जाधारी हो और न ही बिजली निगम, बैंक सहित अन्य विभागों का डिफाल्टर हो। यदि ऐसे लोगों ने चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया तो वह रद्द कर दिया जाएगा
वही आपको बता दे जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 आठ अभ्यर्थी मैदान में उतरे थे वही देवेश शर्मा महिलाओं मतों से आगे चल रहे हैं देवेश शर्मा की द्वारा की गई अतिक्रमण व चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए अन्य अभ्यर्थियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जिला बिलासपुर को ज्ञापन देकर अवगत कराया है नामांकन फार्म में देवेश शर्मा द्वारा किए गए अतिक्रमण को छुपाया गया है निर्वाचन आयोग को भ्रमित जानकारी देकर देवेश शर्मा ने चुनाव लड़ी है जिससे जिला कलेक्टर जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी से तत्काल निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई है इस मौके पर शिकायत करने पहुंचे अभ्यार्थी लक्ष्मी प्रसाद साहू एजाज खान नजीर खान प्रमोद जायसवाल सहित अन्य अभ्यर्थी भी लंबी शिकायत की लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर को सोपी गाई

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