*सीपत पुलिस ने छेडखानी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार*

♦️ *आरोपी के विरूद्ध धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस , धारा 74,115(3) बी एन एस के तहत की गई कार्यावाही*

*गिरफ्तार आरोपी*
राहुल विश्वकर्मा पिता श्री रामलाल विश्वकर्मा उम्र 25 साल निवासी बरेली थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0

*विवरण*-
पीडिता ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15.03.2025 के दरम्यानी रात्रि में राहूल विश्वकर्मा के द्वारा जबरन इज्जत लेने के नियत से घर के बाड़ी में घुसकर छेडछाड किया है मना करने पर पीडिता के मुह गला को दबाया। रिपोर्ट पर थाना सीपत में अप क्रमांक 153/2025 धारा 74, 115(2) बी.एन.एस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा छेडखानी के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देेश पर, थाना सीपत के द्वारा टीम तैयार कर आरोपी की पता साजी कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध पृथक से धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया है।

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